
यदि आपके पास कार या बाइक है या आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार एक नई नीति पर विचार कर रही है, जिसके तहत पेट्रोल और सीएनजी चालित वाहनों के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होगा। जिन वाहनों के पास थर्ड पार्टी बीमा नहीं होगा, उन्हें पेट्रोल, डीजल, सीएनजी भरवाने और फास्ट टैग खरीदने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके अलावा, बिना इंश्योरेंस वाले वाहन मालिकों के ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण भी नहीं होगा।
यदि आप एक जिम्मेदार वाहन चालक हैं, तो इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। इससे न केवल आपकी सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि सड़क पर अन्य लोगों की सुरक्षा भी बनी रहेगी। याद रखें, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस न केवल कानूनी आवश्यकता है, बल्कि यह आपकी और दूसरों की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
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थर्ड पार्टी बीमा क्या है?
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस किसी वाहन से जुड़ी दुर्घटना में तीसरे पक्ष को हुए नुकसान को कवर करता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कार या बाइक किसी अन्य वाहन से टकराती है, तो दुर्घटना में हुए नुकसान की भरपाई आपकी इंश्योरेंस कंपनी सामने वाले को देती है। इसे ‘एक्ट ओनली’ बीमा भी कहा जाता है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 146 के अनुसार, भारतीय सड़कों पर गाड़ी चलाने के लिए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, जो कम से कम 3 महीने का होना चाहिए।
थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के लाभ
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होने से दुर्घटना के दौरान किसी तीसरी पार्टी को हुए नुकसान के लिए वाहन मालिक को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता। भुगतान की जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होती है।
- भारत में मोटर व्हीकल एक्ट के तहत थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का होना जरूरी है।
- थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में विभिन्न प्रकार के मुआवजे शामिल हैं, जैसे किसी अन्य की मृत्यु या शारीरिक क्षति पर मुआवजा, किसी अन्य व्यक्ति के वाहन और संपत्ति की क्षति पर मुआवजा, कानूनी और अस्पताल संबंधी खर्चों का भुगतान।
फास्ट टैग और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का संबंध
फास्ट टैग का उपयोग टोल प्लाजा पर डिजिटल भुगतान के लिए होता है। अब इसे थर्ड पार्टी बीमा के साथ जोड़ा जाएगा। इसका मतलब है कि वाहन मालिक को फास्ट टैग लेने के लिए थर्ड पार्टी बीमा का सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इससे न केवल टोल प्लाजा पर सुविधा होगी, बल्कि सड़क पर सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी।
सीएनजी वाहनों के लिए नियम
- सीएनजी से चलने वाले वाहनों के लिए भी यह नियम लागू होगा। इन वाहनों को पेट्रोल और डीजल वाहनों की तरह ही थर्ड पार्टी इंश्योरेंस की आवश्यकता होगी। सीएनजी वाहन पर्यावरण के लिए बेहतर होते हैं, लेकिन सड़क सुरक्षा के लिहाज से यह नियम उतना ही महत्वपूर्ण है।
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बिना इंश्योरेंस के वाहन चलाने पर दंड
वर्तमान में मोटर वाहन अधिनियम के तहत, थर्ड पार्टी बीमा के बिना वाहन चलाना अपराध है। पहली बार पकड़े जाने पर 2,000 रुपये जुर्माना या 3 महीने की जेल या दोनों हो सकते हैं। दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माना 4,000 रुपये तक बढ़ सकता है। यह कदम सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।