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किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि यंत्रों पर मिल रही लाखों की भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं पूरा लाभ

सरकार की नई योजना के तहत ट्रैक्टर, थ्रेशर, पावर टिलर समेत कई कृषि यंत्रों पर मिल रही जबरदस्त छूट। आवेदन करने की आखिरी तारीख नजदीक – देर न करें! जानिए पूरी जानकारी और तुरंत अप्लाई करने का तरीका।

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किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि यंत्रों पर मिल रही लाखों की भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं पूरा लाभ
किसानों के लिए खुशखबरी! कृषि यंत्रों पर मिल रही लाखों की भारी सब्सिडी, ऐसे उठाएं पूरा लाभ

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार (Yogi Government) किसानों की आय बढ़ाने और कृषि उत्पादन को आधुनिक बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण योजना लेकर आई है। इस योजना के तहत किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों पर भारी सब्सिडी दी जा रही है। किसानों के लिए यह एक सुनहरा मौका है, क्योंकि इस योजना के तहत उन्हें खेती के लिए अत्याधुनिक मशीनरी खरीदने पर सरकारी अनुदान मिलेगा। कृषि निदेशक डॉ. जितेंद्र कुमार तोमर ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी 2025 से शुरू हो चुकी है और 4 फरवरी 2025 इसकी अंतिम तारीख है।

4 फरवरी 2025 है आवेदन की अंतिम तारीख

इस योजना के तहत किसानों को ड्रोन, रोटावेटर, कल्टीवेटर, हैरो, पावर ऑपरेटेड चैफ कटर, स्ट्रा रीपर, कंबाइन हार्वेस्टर, फार्म मशीनरी बैंक (एफपीओ) और अन्य अत्याधुनिक कृषि उपकरणों पर अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तारीख 4 फरवरी 2025 को रात 12:00 बजे तक है, जिसके बाद किसान आवेदन नहीं कर पाएंगे।

कैसे करें आवेदन?

उत्तर प्रदेश के किसानों को इस योजना का लाभ उठाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए उन्हें कृषि विभाग के आधिकारिक पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर जाकर अपने विकास खंड के अनुसार आवेदन करना होगा। साथ ही, फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम) के तहत बेलिंग मशीन, हे-रेक, रीपर कम बाइंडर और सुपर सीडर जैसी मशीनों के लिए भी जनपदवार आवेदन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी का उपयोग करना अनिवार्य होगा।

अगर मोबाइल नंबर नहीं है?

यदि किसान का पंजीकृत मोबाइल नंबर काम नहीं कर रहा है, तो वे अपने परिवार के किसी सदस्य (माता, पिता, भाई, बहन, पुत्र, पुत्री या पुत्रवधू) के मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं। इस योजना के तहत, एक किसान परिवार (पति या पत्नी में से कोई एक) एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक यंत्र खरीद सकता है। इसके अलावा, फसल अवशेष प्रबंधन यंत्रों पर अधिकतम 50% अनुदान दिया जाएगा। यदि आवेदन अधिक आते हैं, तो चयन प्रक्रिया ई-लॉटरी के माध्यम से की जाएगी।

किन किसानों को मिलेगा सब्सिडी का लाभ?

कृषि विभाग की जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणी के किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। सभी जातियों और श्रेणियों के किसान एवं एफपीओ (Farmer Producer Organization) अनुदान के लिए पात्र होंगे। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विशेष श्रेणियाँ बनाई गई हैं, जिनके तहत उन्हें प्राथमिकता के आधार पर सब्सिडी दी जाएगी।कृषि विभाग की जानकारी के अनुसार, इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणी के किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

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आवेदन शुल्क और अन्य जरूरी जानकारी

अगर किसान एक लाख रुपये से अधिक अनुदान वाले यंत्रों के लिए आवेदन करते हैं, तो उन्हें 5000 रुपये की जमानत राशि जमा करनी होगी। चयनित किसानों को यंत्र की खरीद के लिए 30 दिनों का समय दिया जाएगा। किसानों को विभागीय पोर्टल पर यंत्र की रसीद, फोटो, सीरियल नंबर और अन्य आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे।

किन यंत्रों पर मिलेगा अनुदान?

इस योजना के तहत किसानों को केवल उन्हीं कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जाएगा जो कृषि विभाग में सूचीबद्ध निर्माताओं से खरीदे जाएंगे और upyantratracking.in पोर्टल पर पंजीकृत होंगे। यदि किसी किसान का चयन नहीं होता है, तो उसकी जमानत राशि उसके बैंक खाते में वापस कर दी जाएगी।

कहां से मिलेगी अधिक जानकारी?

इस योजना से जुड़ी विस्तृत जानकारी और आवेदन से संबंधित सभी दिशा-निर्देश agridarshan.up.gov.in पोर्टल पर उपलब्ध हैं। किसान इस पोर्टल पर जाकर योजना की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।

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