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अब बिना सोलर सिस्टम के नहीं पास होगा घर का नक्शा, कहाँ लागू हुए ये नियम, जानें

एलडीए ने 1000 वर्ग फीट से बड़े मकानों के लिए सोलर सिस्टम को किया अनिवार्य। शपथ पत्र और जमानत राशि के बिना मकान अवैध घोषित हो सकता है। जानिए इस नियम का मकसद और कैसे होगा इसका पालन।

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अब बिना सोलर सिस्टम के नहीं पास होगा घर का नक्शा, कहाँ लागू हुए ये नियम, जानें
अब बिना सोलर सिस्टम के नहीं पास होगा घर का नक्शा, कहाँ लागू हुए ये नियम, जानें

लखनऊ में मकान बनाने वालों के लिए अब एक नया नियम लागू होने जा रहा है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी (LDA) ने यह तय किया है कि 1000 वर्ग फीट या उससे बड़े मकान बनाने वालों को सोलर सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। नक्शा पास कराने के लिए प्लॉट ऑनर को शपथ पत्र देना होगा कि मकान बनने के बाद वे निश्चित रूप से सोलर सिस्टम लगवाएंगे। अगर यह शपथ पत्र नहीं दिया जाता है, तो नक्शा पास नहीं होगा।

एलडीए बोर्ड की बैठक में रखा जाएगा प्रस्ताव

एलडीए की आगामी बोर्ड बैठक 4 दिसंबर को आयोजित होगी, जिसमें इस नए नियम को अंतिम रूप दिया जाएगा। अगर प्रस्ताव पास होता है, तो इसे बिल्डिंग बाइलॉज में संशोधन कर शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही मकान का कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी तब तक नहीं मिलेगा, जब तक सोलर सिस्टम लगाया नहीं जाता। ऐसे घरों को अवैध घोषित किया जा सकता है।

बाइलॉज में सोलर सिस्टम का नया प्रावधान

अब तक लखनऊ के बिल्डिंग बाइलॉज में सोलर सिस्टम या सोलर पैनल को लेकर कोई नियम लागू नहीं था। हालांकि बड़े कॉमर्शियल प्लॉट्स में सोलर हीटर लगवाने का प्रावधान था। अब 1000 वर्ग फीट से अधिक क्षेत्रफल वाले सभी रेसिडेंशियल प्लॉट्स के लिए सोलर सिस्टम लगवाना अनिवार्य किया जाएगा। यह नियम Renewable Energy को बढ़ावा देने और ऊर्जा की बचत के उद्देश्य से बनाया जा रहा है।

जमानत राशि होगी अनिवार्य

सोलर सिस्टम लगाने की पुष्टि के लिए नक्शा पास कराते समय जमानत राशि जमा करनी होगी। 200 से 500 वर्गमीटर के प्लॉट पर नक्शा पास कराने के लिए 20,000 रुपये, 500 से 1000 वर्गमीटर प्लॉट पर 50,000 रुपये, और 1000 से 5000 वर्गमीटर प्लॉट पर 1 लाख रुपये जमानत राशि जमा करनी होगी। वहीं, 5000 वर्गमीटर से बड़े भूखंडों के लिए दो लाख रुपये तक जमा करने का नियम बनाया जा रहा है। सोलर सिस्टम लगाने के बाद यह राशि वापस कर दी जाएगी।

रेसिडेंशियल प्लॉट में व्यवसाय की अनुमति पर विचार

एलडीए की बैठक में यह प्रस्ताव भी रखा जाएगा कि नियोजित रेसिडेंशियल प्लॉट्स में छोटे व्यवसाय जैसे दुकानें या ऑफिस खोलने की अनुमति दी जाए। यह कदम लोगों को अपने प्लॉट्स का बेहतर उपयोग करने का विकल्प देगा। हालांकि, इस प्रस्ताव को सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। चार साल पहले भी ऐसा प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन सरकार ने इसे रोक दिया था।

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सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने का उद्देश्य

लखनऊ में सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। Renewable Energy को प्राथमिकता देकर ऊर्जा की बचत और प्रदूषण में कमी लाने का प्रयास किया जाएगा। इससे न केवल बिजली की खपत में कमी आएगी, बल्कि पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

कंप्लीशन सर्टिफिकेट पर सख्त नियम

अगर कोई प्लॉट ऑनर सोलर सिस्टम लगाने का शपथ पत्र देकर नक्शा पास कराता है लेकिन बाद में सोलर सिस्टम नहीं लगवाता, तो उसे कंप्लीशन सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा। यह सख्त नियम लागू कर सोलर सिस्टम को हर घर का हिस्सा बनाने का लक्ष्य है।

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