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GST News: GST का नया नियम लागू! नोटिफिकेशन जारी

अब GST रजिस्ट्रेशन के बिना भी होगा टैक्स भुगतान आसान, CBIC के नए नियम से टैक्सपेयर को मिलेगी बड़ी राहत। साथ ही, दिसंबर में GST कलेक्शन ने तोड़ा रिकॉर्ड!

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GST News: GST का नया नियम लागू! नोटिफिकेशन जारी
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सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेज एंड कस्टम्स (CBIC) ने हाल ही में वस्तु एवं सेवा कर (GST) के तहत एक नया नियम जारी किया है। इस नए नियम के तहत कुछ खास कंपनियों और व्यक्तियों को बड़ी राहत दी गई है। अब ऐसे लोग, जिन्हें जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) की जरूरत नहीं है, वे टेम्पोरेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर (TIN) प्राप्त कर सकते हैं। यह बदलाव उन संस्थाओं के लिए फायदेमंद होगा जो जीएसटी के तहत टैक्स भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता से मुक्त हैं।

नए नियम की पूरी डिटेल

CBIC ने केंद्रीय जीएसटी नियमों में संशोधन करते हुए नियम 16ए को पेश किया है। इसके अनुसार, ऐसे व्यक्ति या संस्थाएं जो जीएसटी अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, लेकिन अधिनियम के प्रावधानों के तहत टैक्स भुगतान करना जरूरी है, उन्हें अब एक अस्थायी पहचान नंबर (TIN) दिया जाएगा। यह प्रक्रिया जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में लिए गए निर्णय का हिस्सा है, जिसमें यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया कि टैक्स भुगतान प्रक्रिया सरल और सुगम हो।

TIN जारी करने के फायदे

जीएसटी परिषद द्वारा TIN जारी करने के निर्णय का उद्देश्य टैक्स पेमेंट को सुचारू बनाना है। इससे उन व्यक्तियों और कंपनियों को लाभ होगा जो नियमित टैक्स योग्य गतिविधियों में शामिल नहीं होते, लेकिन समय-समय पर टैक्स का भुगतान करने की आवश्यकता होती है। इससे कंप्लायंस का बोझ कम होगा और टैक्स प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी। इसके साथ ही, टैक्स प्रशासन भी अधिक कुशल होगा।

कौन करेगा TIN का उपयोग?

TIN का उपयोग उन व्यक्तियों और संस्थाओं द्वारा किया जाएगा जिनका वार्षिक टर्नओवर जीएसटी रजिस्ट्रेशन की सीमा में नहीं आता। फिलहाल, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 40 लाख रुपए और सर्विस सेक्टर के लिए 20 लाख रुपए सालाना टर्नओवर वाले व्यवसायों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। लेकिन, जो लोग इस सीमा के तहत आते हैं और फिर भी कुछ विशेष परिस्थितियों में टैक्स भुगतान के लिए उत्तरदायी हैं, उनके लिए TIN की व्यवस्था लागू की गई है।

GST कलेक्शन ने तोड़े रिकॉर्ड

दिसंबर 2024 में जीएसटी कलेक्शन ने शानदार प्रदर्शन किया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, इस महीने ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 1,76,857 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल की तुलना में 7.3% अधिक है। नवंबर 2024 में यह कलेक्शन और भी ज्यादा, 1.82 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया था।

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आंकड़ों के अनुसार, नवंबर में कुल ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स रेवेन्यू साल दर साल 8.5% की वृद्धि के साथ 1.82 लाख करोड़ रुपए रहा। इसकी तुलना में, नवंबर 2023 में यह 1.68 लाख करोड़ रुपए था।

दिसंबर के जीएसटी कलेक्शन में CGST 32,836 करोड़ रुपए, SGST 40,499 करोड़ रुपए, IGST 91,231 करोड़ रुपए और CESS 12,301 करोड़ रुपए शामिल था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि टैक्स कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था की मजबूती को बल मिल रहा है।

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?

विशेषज्ञों का मानना है कि TIN जारी करने का यह कदम टैक्स प्रशासन में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इससे उन व्यवसायों को भी टैक्स प्रक्रिया में भाग लेने का मौका मिलेगा, जो अब तक इसमें शामिल नहीं थे। इसके साथ ही, यह कदम छोटे और अनियमित टैक्सपेयर्स के लिए मददगार साबित होगा, जो समय-समय पर टैक्स भुगतान करते हैं।

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