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बाइक-स्कूटी वाले सावधान! 26 जनवरी से बदल जाएंंगे पेट्रोल खरीदने के नियम, नियम तोड़ा तो चालान

उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर बड़ा कदम: 'नो हेलमेट, नो फ्यूल' नियम लागू, जानिए कैसे बचें चालान और दुर्घटनाओं से। पढ़ें यह जरूरी खबर!

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बाइक-स्कूटी वाले सावधान! 26 जनवरी से बदल जाएंंगे पेट्रोल खरीदने के नियम, नियम तोड़ा तो चालान

उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को लेकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। अब राज्यभर में दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं मिलेगा। यह नया नियम 26 जनवरी 2025 से लागू होगा। परिवहन आयुक्त बीएन सिंह ने 8 जनवरी को सभी पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश जारी किया है कि वे इस नियम को अपने स्टेशनों पर प्रचारित करें और ग्राहकों को जागरूक करें।

सड़क दुर्घटनाओं को रोकने की पहल

सरकार का यह फैसला सड़क दुर्घटनाओं को रोकने और राज्य में हेलमेट पहनने की आदत को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लिया गया है। यह नियम न केवल बाइक चलाने वालों के लिए बल्कि उनके पीछे बैठने वालों के लिए भी अनिवार्य होगा। जिला प्रशासन ने राज्य के सभी जिलों में पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े होर्डिंग लगाने के निर्देश दिए हैं। इन होर्डिंग्स पर इस नियम के फायदे और सड़क सुरक्षा की अहमियत बताई जाएगी।

चालान के आंकड़े: ट्रैफिक नियमों का हाल

पिछले साल जारी किए गए चालानों के आंकड़े इस नियम की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने 2024 में कुल 28 लाख चालान जारी किए, जिनमें से 17 लाख चालान सिर्फ हेलमेट न पहनने के कारण किए गए। यह आंकड़ा स्पष्ट रूप से दिखाता है कि हेलमेट न पहनना राज्य में सबसे आम ट्रैफिक उल्लंघनों में से एक है।

‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ पहल: सुरक्षा का संदेश

सरकार ने ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नियम लागू करके न केवल दोपहिया वाहन चालकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, बल्कि उन्हें सड़क पर जिम्मेदार बनने के लिए भी प्रेरित किया है। इस पहल का उद्देश्य है:सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, हेलमेट पहनने की आदत को बढ़ावा देना, सुरक्षा के प्रति जागरूकता फैलाना।

परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि यह नियम सख्ती से लागू किया जाएगा और इसे पेट्रोल पंप संचालकों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।

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हेलमेट पहनने की अनिवार्यता का असर

यह कदम राज्य में सड़क सुरक्षा के मानकों को सुधारने के लिए लिया गया है। हेलमेट पहनने से न केवल दुर्घटना के दौरान जान-माल की रक्षा होती है, बल्कि यह सड़क पर अनुशासन को भी प्रोत्साहित करता है। सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस नियम का उल्लंघन करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जन जागरूकता अभियान

इस नियम को प्रभावी बनाने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू किए जा रहे हैं। जिला प्रशासन ने पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया है कि वे ग्राहकों को इस नियम की जानकारी दें।

  • पेट्रोल पंपों पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगाकर इस नियम का प्रचार किया जाएगा।
  • साथ ही, सोशल मीडिया और स्थानीय समाचार चैनलों पर भी इस नियम के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी।

ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करना

परिवहन विभाग का मानना है कि इस पहल से न केवल सड़क पर होने वाली दुर्घटनाएं कम होंगी, बल्कि हेलमेट पहनने की आदत में भी सुधार होगा। यह नियम दोपहिया वाहन चालकों के लिए एक जरूरी संदेश है कि उनकी सुरक्षा उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है।

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