
लखनऊ में बाइक टैक्सी संचालन के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब शहर में बाइक टैक्सी परमिट के बिना कोई भी सेवा नहीं दी जा सकेगी। परिवहन विभाग ने नई नीति के तहत बाइक टैक्सी परमिट के लिए ₹1350 की फीस तय की है, जबकि प्रत्येक सीट के लिए ₹600 का टैक्स भी देना होगा। इसके साथ ही ओला-उबर (Ola, Uber), इन ड्राइव (InDrive) और रैपिडो (Rapido) जैसी ऐप-आधारित कंपनियां अब निजी वाहनों को अपने प्लेटफॉर्म पर सेवा देने की अनुमति नहीं देंगी। यह फैसला अवैध रूप से संचालित हो रही बाइक टैक्सियों पर रोक लगाने और सरकारी राजस्व में बढ़ोतरी के उद्देश्य से लिया गया है।
लखनऊ में बाइक टैक्सी परमिट अनिवार्य किए जाने का यह फैसला संगठित परिवहन व्यवस्था, सरकार के राजस्व में वृद्धि और यात्रियों को सुरक्षित सेवा प्रदान करने के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे अवैध सेवाओं पर रोक लगेगी और निजी वाहनों के व्यावसायिक उपयोग पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा।
परिवहन विभाग को मिलेगा राजस्व लाभ
लखनऊ में कई ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सेवाएं चल रही हैं, जिनमें से अधिकांश निजी दोपहिया वाहन इस्तेमाल कर रही थीं। चूंकि ये वाहन व्यावसायिक (commercial) परमिट के तहत नहीं आते थे, इसलिए इससे परिवहन विभाग को किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं हो रहा था। अब नए नियम लागू होने से प्रत्येक बाइक टैक्सी के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा, जिससे सरकार को निश्चित रूप से राजस्व प्राप्त होगा।
परिवहन विभाग ने पहले चरण में 500 बाइक टैक्सी परमिट जारी करने की योजना बनाई है। इसके तहत केवल उन्हीं वाहनों को अनुमति दी जाएगी, जो सभी नियमों का पालन करेंगे और वैध दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे। पहले, बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए CNG रिट्रोफिटमेंट (CNG Retrofitment) की शर्त लागू थी, जिससे कई वाहन स्वामी परमिट लेने में असमर्थ थे। अब इस शर्त को हटा दिया गया है, जिससे अधिक लोगों को रोजगार मिलने की संभावना बढ़ गई है।
निजी वाहन अब ऐप पर नहीं होंगे सूचीबद्ध
ओला-उबर (Ola, Uber), इन ड्राइव (InDrive) और रैपिडो (Rapido) जैसी कंपनियों को भी अब निजी वाहनों को अपने प्लेटफॉर्म पर शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल व्यावसायिक (Commercial) वाहन ही बाइक टैक्सी के रूप में संचालन कर सकें। इस फैसले से अवैध संचालन बंद होगा और यात्रियों को भी सुरक्षित एवं संगठित सेवा मिल सकेगी।
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बाइक टैक्सी के लिए नए नियम
- परिवहन विभाग द्वारा तय किए गए नियम निम्नानुसार हैं:
- परमिट अनिवार्य – किसी भी बाइक टैक्सी को संचालन के लिए परमिट लेना होगा, जिसकी फीस ₹1350 होगी।
- प्रति सीट टैक्स – प्रत्येक सीट के लिए ₹600 का वार्षिक टैक्स देना होगा।
- निजी वाहनों पर प्रतिबंध – निजी वाहन ओला, उबर, इन ड्राइव और रैपिडो जैसी कंपनियों के ऐप पर नहीं जुड़ सकेंगे।
- CNG रिट्रोफिटमेंट की बाध्यता समाप्त – अब बाइक टैक्सी परमिट के लिए CNG किट अनिवार्य नहीं होगी।
- 500 परमिट जारी किए जाएंगे – पहले चरण में 500 परमिट जारी करने की योजना बनाई गई है।
- रोजगार के नए अवसर – इससे बेरोजगार युवाओं को बाइक टैक्सी के रूप में नया रोजगार मिलने का रास्ता खुलेगा।
यात्रियों को मिलेगी सुरक्षित सेवा
इस बदलाव से यात्रियों को भी संगठित और सुरक्षित परिवहन सेवा का लाभ मिलेगा। अब केवल वे बाइक टैक्सी सेवाएं संचालित होंगी, जो सरकार द्वारा लाइसेंस प्राप्त और अधिकृत होंगी। साथ ही, टैक्स और परमिट प्रक्रिया से सरकार को अतिरिक्त राजस्व भी प्राप्त होगा, परिवहन विभाग का कहना है कि यदि यह योजना सफल रहती है, तो आगे चलकर अन्य शहरों में भी इसी प्रकार के नियम लागू किए जा सकते हैं। सरकार की कोशिश है कि टैक्सी सेवा को एक कानूनी ढांचे में लाया जाए, ताकि इसमें पारदर्शिता बनी रहे और वाहन स्वामी तथा यात्रियों दोनों को ही लाभ हो।