
शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत अब सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अवसर मिल सकेगा। सरकार ने इस वर्ष तीसरे चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 से शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत अब 4,81,046 सीटें खुली रहेंगी। इन सीटों के लिए अभिभावक 19 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरटीई योजना के तहत, यह पहल समाज के कमजोर वर्ग के बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्रदान करने का प्रयास कर रही है, ताकि वे बेहतर भविष्य की दिशा में कदम बढ़ा सकें।
आरटीई योजना के तीसरे चरण में आवेदन प्रक्रिया
इस वर्ष, कुल 6,03,065 सीटों के लिए आरटीई के तहत दाखिले की प्रक्रिया चार चरणों में पूरी की जाएगी। पहले दो चरणों में, केवल 1,22,019 सीटें ही भर पाई थीं, जिससे अभी भी 4,81,046 सीटें खाली हैं। अब इन सीटों को भरने के लिए तीसरे और चौथे चरण की प्रक्रिया लागू की जाएगी। यदि आप अपने बच्चे को प्री-प्राइमरी या कक्षा 1 में दाखिल कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको 19 फरवरी 2025 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आरटीई पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिससे अभिभावक आसानी से अपनी आवेदन प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि और सत्यापन प्रक्रिया
आरटीई की तीसरे चरण की आवेदन प्रक्रिया 10 फरवरी 2025 से शुरू होगी और 19 फरवरी 2025 तक जारी रहेगी। आवेदन पत्रों का सत्यापन 23 फरवरी 2025 तक सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। इसके बाद 24 फरवरी 2025 को लॉटरी निकाली जाएगी, और 27 फरवरी 2025 तक स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। इसके बाद, अंतिम चरण की प्रक्रिया 27 मार्च 2025 तक पूरी कर ली जाएगी, ताकि बच्चों को गुणवत्ता वाली शिक्षा मिल सके।
निरस्त आवेदन और पुनः आवेदन का अवसर
पहले दो चरणों में लगभग 54,000 बच्चों के आवेदन फॉर्म किसी कारणवश निरस्त हो गए थे। अब इन बच्चों को पुनः आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि वे इस योजना का लाभ उठा सकें। यह कदम उन अभिभावकों के लिए राहत का कारण बनेगा, जिनके आवेदन किसी कारण से खारिज हो गए थे।
आरटीई योजना के तहत स्कूलों का आवंटन
आरटीई योजना के तहत बच्चों को आवंटित स्कूलों का परिणाम 27 फरवरी 2025 तक घोषित किया जाएगा। इससे पहले, 24 फरवरी को लॉटरी प्रक्रिया के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चों का चयन सही तरीके से हो। इसके बाद, सभी जिलों में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा इन बच्चों के स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे।
दस्तावेज़ और आवेदन प्रक्रिया
आरटीई में आवेदन के लिए कुछ जरूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता होगी, जैसे कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, माता-पिता का पहचान पत्र, राशन कार्ड या आय प्रमाण पत्र, और निवास प्रमाण पत्र। इन दस्तावेजों के बिना आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, इसलिए अभिभावकों को सुनिश्चित करना होगा कि ये सभी दस्तावेज पहले से तैयार हों। इसके अलावा, सभी जिलों में हेल्प डेस्क भी स्थापित की गई है, जिससे अभिभावकों को आवेदन प्रक्रिया में मदद मिलेगी।
प्रचार-प्रसार से पहुंचेगी अधिक संख्या में लोग
सरकार ने आरटीई योजना के प्रचार-प्रसार को और मजबूत करने का निर्णय लिया है। रेलवे और बस स्टेशनों पर विज्ञापनों, बैनरों, पोस्टरों, अखबारों और सोशल मीडिया के माध्यम से इस योजना की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाई जाएगी, ताकि कोई भी गरीब बच्चा शिक्षा के इस अधिकार से वंचित न रह जाए।
आरटीई योजना से शिक्षा का अधिकार मिलेगा
आरटीई अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अधिकार मिले। इस योजना के तहत, लाखों बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनका भविष्य उज्जवल बनेगा और वे समाज की मुख्यधारा में जुड़ सकेंगे।
सरकार द्वारा की जा रही इस पहल से न केवल बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नया बदलाव आएगा। इस योजना के अंतर्गत मुफ्त शिक्षा का लाभ मिलने से बच्चों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा, और वे आगे चलकर देश के विकास में योगदान देंगे।