
हमारे दैनिक जीवन में, कभी-कभी हमें कटे-फटे या क्षतिग्रस्त नोटों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में, दुकानदार या ऑटो चालक अक्सर इन नोटों को स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। हालांकि, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, ऐसे नोटों को बदला जा सकता है। आइए जानते हैं, किन परिस्थितियों में बैंक कटे-फटे नोटों को बदलने से मना कर सकते हैं और किन नियमों का पालन करना आवश्यक है।
RBI के नियमों के अनुसार, कटे-फटे नोटों को बदलने की प्रक्रिया सरल है, बशर्ते आप निर्धारित शर्तों का पालन करें। यदि आपके पास ऐसे नोट हैं, तो उन्हें बदलवाने के लिए अपने नजदीकी बैंक शाखा या RBI के इशू ऑफिस में जाएं।
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नोट बदलने के नियम क्या हैं?
भारतीय रिजर्व बैंक ने नोटों के आदान-प्रदान के लिए स्पष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। आप RBI के इशू ऑफिस, सभी सरकारी बैंकों, और निजी बैंकों के चेस्ट बैंकों में जाकर कटे-फटे नोटों को बदलवा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए कुछ शर्तें लागू होती हैं:
- नंबर पैनल की स्थिति: यदि नोट का नंबर पैनल सही है, तो आप उसे बदल सकते हैं। नंबर पैनल नोट के दोनों किनारों पर स्थित होता है और उसमें नोट का सीरियल नंबर होता है।
- नोटों की संख्या और मूल्य सीमा: एक बार में आप अधिकतम 20 नोट बदलवा सकते हैं, जिनकी कुल मूल्य 5000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि आप 5000 रुपये से अधिक मूल्य के नोट बदलवाना चाहते हैं, तो आपको अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है।
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किन परिस्थितियों में बैंक नोट बदलने से मना कर सकते हैं?
हालांकि अधिकांश कटे-फटे नोट बदले जा सकते हैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में बैंक नोट बदलने से इनकार कर सकते हैं:
- बुरी तरह से जले या कई टुकड़ों में बंटे नोट: यदि नोट बुरी तरह से जल गया है या उसके कई टुकड़े हो गए हैं, तो बैंक ऐसे नोटों को बदलने से मना कर सकते हैं। ऐसे मामलों में, आपको नोट को केवल RBI के इशू ऑफिस में जमा करना होगा, जहां उसकी सुरक्षा विशेषताओं की जांच के बाद ही निर्णय लिया जाएगा।
- टेप या गोंद से चिपकाए गए नोट: यदि नोट को टेप या गोंद से चिपकाया गया है, तो उसकी जांच के बाद ही उसे बदला जाएगा। ऐसे नोटों के बदले में आपको पूर्ण मूल्य नहीं मिल सकता; उदाहरण के लिए, 500 रुपये के नोट के बदले में आपको केवल 250 या 300 रुपये ही मिल सकते हैं।
बैंक द्वारा नोट बदलने से इनकार करने पर क्या करें?
यदि आपका नोट ज्यादा खराब स्थिति में नहीं है, फिर भी बैंक उसे बदलने से मना कर रहा है, तो आप इसकी शिकायत संबंधित बैंक के उच्च अधिकारियों से कर सकते हैं। यदि फिर भी समस्या का समाधान नहीं होता है, तो आप RBI के उपभोक्ता शिकायत निवारण तंत्र का उपयोग कर सकते हैं।