
जनवरी समाप्त हो चुकी है, और आज से फरवरी का महीना शुरू हो रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ महत्वपूर्ण नियमों में भी बदलाव होने जा रहे हैं, जो आम जनता की जेब पर सीधा असर डाल सकते हैं। आइए जानते हैं, आज से कौन-कौन से नियम बदल रहे हैं या नए नियम कौन से शामिल हो रहे हैं।
यह भी देखें: Train Cancelled: फरवरी में यात्रियों की मुश्किलें बढ़ीं! इन तारीखों में कैंसिल रहेंगी ये ट्रेनें, देखें पूरी लिस्ट
सरकारी कर्मचारियों के लिए संपत्ति विवरण नियम
उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी नियम बदल गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के आदेश के बाद भी राज्यकर्मी संपत्तियों का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर ऑनलाइन देने में आनाकानी करने वालों की इस महीने की सैलरी रुक सकती है। संपत्तियों का ब्योरा देने की आखिरी तारीख 31 जनवरी थी। समय पर संपत्तियों का ब्योरा नहीं देने पर कार्रवाई की तैयारी है। कार्मिक विभाग इस संबंध में जल्द ही स्पष्ट आदेश जारी करने की तैयारी कर रहा है। यूपी में 8.32 लाख राज्य कर्मचारी हैं, जिनमें से मात्र 4.33 लाख कर्मियों ने ही अपनी संपत्तियों की डिटेल दी है, जो करीब 52 फीसदी के आसपास है। शासन के सूत्रों के मुताबिक, संपत्तियों का ब्यौरा न देने वाले कर्मियों के संबंध में 1 फरवरी के बाद सख्त आदेश जारी कर कार्रवाई की जा सकती है।
यह भी देखें: RBI Currency Note Changing Rules: इस तरह से फटा हुआ नोट बैंक में नहीं होता है बदली? जान लीजिए
इन नए नियमों का उद्देश्य सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाना है, साथ ही लाभार्थियों को समय पर और सही लाभ प्रदान करना है। सरकारी कर्मचारियों और राशन कार्ड धारकों को इन बदलावों के प्रति सचेत रहना चाहिए और आवश्यक प्रक्रियाओं को समय पर पूरा करना चाहिए, ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।
सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को लेकर नए नियम
- उत्तर प्रदेश की योगी सरकार अपने कर्मचारियों के लिए बड़ा कदम उठाने जा रही है। माना जा रहा है कि 1 फरवरी से छुट्टी और सेवा संबंधी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन पूरी करना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान उत्तर प्रदेश के 8.5 लाख राज्य कर्मियों पर लागू किया जाएगा।
यह भी देखें: द्रौपदी मुर्मू पर सोनिया गांधी की टिप्पणी, राष्ट्रपति भवन ने जारी किया बयान कहा गरिमा को ठेस पहुंचाई
मानव संपदा पोर्टल पर देनी होगी सूचना
प्रदेश की योगी सरकार कई बार राज्य कर्मियों के लिए निर्देश जारी कर चुकी है, जिसमें उन्होंने मानव संपदा पोर्टल के जरिए ही छुट्टी के लिए आवेदन करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही बाल्य देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव) भी शामिल है। ट्रांसफर होने पर नई जगह ज्वाइनिंग और पुरानी जगह से रिलीविंग की प्रक्रिया भी ऑनलाइन पूरी की जा सकती है। सेवा पुस्तिका भी ऑनलाइन करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह भी देखें:सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बड़ी पहल, सम्मान से मरने का अधिकार, कर्नाटक बना पहला राज्य
राशन कार्ड धारकों के लिए नए नियम
उत्तर प्रदेश में आज से राशन संबंधी नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। योगी सरकार ने राशन कार्ड लाभार्थियों को 31 जनवरी तक केवाईसी (KYC) प्रक्रिया पूरा करने के निर्देश दिए थे। केवाईसी न करने वालों को राशन का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, माना जा रहा है कि योगी सरकार केवाईसी अपडेट करने की तारीख बढ़ा सकती है।