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पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर बड़ा ऐलान! जानिए कैसे होगी रि-साइक्लिंग और आपको क्या मिलेगा फायदा Vehicle Scrapping Policy

हरियाणा सरकार की Vehicle Scrapping Policy 2024 से प्रदूषण होगा कम, मिलेगी आर्थिक सहायता और खुलेगा रोजगार का नया रास्ता। पुरानी गाड़ियों से जुड़ी इस बड़ी खबर को पढ़े बिना न जाएं!

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पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर बड़ा ऐलान! जानिए कैसे होगी रि-साइक्लिंग और आपको क्या मिलेगा फायदा Vehicle Scrapping Policy
पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग पर बड़ा ऐलान! जानिए कैसे होगी रि-साइक्लिंग और आपको क्या मिलेगा फायदा Vehicle Scrapping Policy

हरियाणा सरकार ने हाल ही में वाहन स्क्रैपेज और रि-साइक्लिंग नीति 2024 (Vehicle Scrapping Policy 2024) को अधिसूचित किया है। इस नीति का उद्देश्य पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सही तरीके से स्क्रैप कर पुनः उपयोगी बनाना है। यह पहल पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ राज्य में औद्योगिक और आर्थिक विकास को भी गति देगी।

क्यों जरूरी है पुराने वाहनों की स्क्रैपिंग?

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, 10 वर्ष से पुराने डीजल और 15 वर्ष से पुराने पेट्रोल वाहन कंडम माने जाते हैं। यह वाहन न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि सार्वजनिक स्थानों पर भी बाधा उत्पन्न करते हैं। इस नीति के माध्यम से इन्हें रि-साइक्लिंग और पुनः उपयोग की प्रक्रिया में शामिल कर हटाने का लक्ष्य रखा गया है।

पर्यावरण संरक्षण की दिशा में बड़ा कदम

पुराने वाहनों को स्क्रैप करने से प्रदूषण में कमी आएगी और हरियाणा का ईको-सिस्टम मजबूत होगा। स्क्रैपिंग से प्राप्त पुर्जों और सामग्री का पुनः उपयोग किया जाएगा, जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भरता कम होगी। साथ ही, अनुपयोगी वाहनों के सड़कों और सार्वजनिक स्थानों से हटने से यातायात भी सुगम होगा।

वाहन मालिकों और राज्य को आर्थिक लाभ

पुराने वाहनों के बदले वाहन मालिकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इससे न केवल उन्हें सीधा लाभ होगा, बल्कि स्क्रैपिंग से प्राप्त सामग्री और पुर्जों का औद्योगिक उपयोग भी होगा। इसके अलावा, इस नीति के तहत राज्य में नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा।

नीति के तहत दी जाने वाली सुविधाएं

हरियाणा सरकार ने इस नीति को उद्योग का दर्जा दिया है। इसके तहत:

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  1. नई औद्योगिक इकाइयों को पूंजी अनुदान मिलेगा।
  2. राज्य जीएसटी (State GST) में प्रतिपूर्ति की सुविधा दी जाएगी।
  3. हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास विभाग 10 साल की लीज पर भूमि उपलब्ध कराएगा।
    यह सुविधाएं उद्योगों को स्थापित करने में सहायक होंगी और राज्य के औद्योगिक विकास को गति देंगी।

स्टार्टअप्स और महिला उद्यमियों को प्रोत्साहन

इस नीति में स्टार्टअप्स, महिला उद्यमियों, और अनुसूचित जाति वर्ग के उम्मीदवारों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए परियोजना लागत का 50% अनुदान मिलेगा। इसके अलावा, 10 उद्योगों को 50 लाख रुपये का विशेष प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा।

युवाओं को मिलेगा कौशल विकास और रोजगार

इस नीति के तहत राज्य के युवाओं को कौशल विकास (Skill Development) और रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाएंगे। 20 करोड़ रुपये तक की वित्तीय सहायता अवसंरचना विकास के लिए दी जाएगी। डी, बी और सी श्रेणी के ब्लॉकों में स्टांप ड्यूटी की पूर्ति भी होगी।

औद्योगिक नीति से सतत विकास की ओर कदम

वाहन स्क्रैपिंग और रि-साइक्लिंग नीति 2024 हरियाणा को इस क्षेत्र में अग्रणी बना सकती है। यह नीति पर्यावरण संरक्षण, औद्योगिक विकास और आर्थिक लाभ का एक मजबूत मॉडल प्रस्तुत करती है।

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