
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के तहत एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में, सरकार ने नए सर्वेक्षण की शुरुआत की है, जिसमें शत-प्रतिशत घरों का स्वामित्व महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस कदम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत महिलाओं को स्वामित्व प्रदान करने की यह पहल न केवल महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, बल्कि यह ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी सहायक होगी। यदि आप पात्र हैं, तो इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और स्थायी आवास सुनिश्चित करें।
महिलाओं के नाम पर स्वामित्व
इस योजना के तहत, सभी नए आवासों का स्वामित्व परिवार की महिला सदस्य के नाम पर होगा। यदि परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, तो घर का स्वामित्व संयुक्त रूप से पति और पत्नी के नाम पर होगा। यह निर्णय महिलाओं की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया है।
सर्वेक्षण प्रक्रिया
- नए सर्वेक्षण के दौरान, लाभार्थी परिवारों की महिला सदस्यों के नाम पर पंजीकरण किया जा रहा है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि योग्य परिवारों को योजना का लाभ मिले, सरकार ने एक व्यापक सर्वेक्षण प्रक्रिया शुरू की है। इस प्रक्रिया में, पात्र लोगों को फिर से आवास योजना में आवेदन करने का अवसर दिया जा रहा है।
आवेदन कैसे करें
- यदि आप इस योजना के लिए पात्र हैं और आवेदन करना चाहते हैं, तो निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करें:
- दस्तावेज़ तैयार करें: आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज़ जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता विवरण, और मनरेगा जॉब कार्ड तैयार रखें।
- ग्राम पंचायत से संपर्क करें: अपने ग्राम पंचायत कार्यालय में जाकर आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करें।
- आवेदन जमा करें: सभी आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ आवेदन पत्र जमा करें।
- सत्यापन प्रक्रिया: आवेदन के बाद, संबंधित अधिकारी आपके विवरणों का सत्यापन करेंगे।
- स्वीकृति और सहायता: सत्यापन के बाद, यदि आप पात्र पाए जाते हैं, तो आपको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत, लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ प्रदान किए जाते हैं:
- आर्थिक सहायता: मैदानी क्षेत्रों में ₹1.20 लाख और पहाड़ी क्षेत्रों में ₹1.30 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
- शौचालय निर्माण: स्वच्छ भारत मिशन के तहत, शौचालय निर्माण के लिए अतिरिक्त ₹12,000 की सहायता दी जाती है।
- मनरेगा के तहत मजदूरी: घर के निर्माण के दौरान, मनरेगा के तहत 90-95 दिनों की मजदूरी भी प्रदान की जाती है।
पात्रता मानदंड
- इस योजना के लिए पात्रता निम्नलिखित है:
- कच्चे मकान में रहने वाले: जिनके पास एक या दो कमरे का कच्चा मकान है।
- बेघर परिवार: जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान नहीं है।
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवार।
- सामाजिक रूप से वंचित वर्ग: अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), और अल्पसंख्यक समुदायों के लोग।
- विशेष समूह: विधवा, दिव्यांगजन, वृद्ध, और विकलांग सदस्य वाले परिवार।
सर्वेक्षण प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है, और पात्र लाभार्थियों को जल्द से जल्द आवेदन करने की सलाह दी जाती है। आवेदन की अंतिम तिथि के बारे में जानकारी के लिए अपने स्थानीय ग्राम पंचायत कार्यालय से संपर्क करें।