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उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) कैसे बनवाएं? ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका ये रहा

सरकारी लाभ और योजनाओं के लिए अनिवार्य जाति प्रमाण पत्र अब बनवाना हुआ आसान। पढ़ें कैसे आवेदन करें, कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए और कितना समय लगता है।

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उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र (Caste Certificate) कैसे बनवाएं? ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीका ये रहा

जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लोगों को सरकारी योजनाओं और लाभों का उपयोग करने में मदद करता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे बनवाने की प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए हैं। इस लेख में हम विस्तार से बताएंगे कि आप उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवा सकते हैं और इसके लिए किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।

UP Caste Certificate All Details

शीर्षकविवरण
आर्टिकल का नामउत्तर प्रदेश जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाएं
विभागराजस्व विभाग, उत्तर प्रदेश
लाभार्थीअनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिक
जाति प्रमाण पत्र उपलब्धअनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST), और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए
आधिकारिक वेबसाइटedistrict.up.gov.in
हेल्पलाइन नंबर0522-2304706
टोल-फ्री नंबरनहीं उपलब्ध
सुविधाएंऑनलाइन/ऑफलाइन आवेदन, प्रमाण पत्र स्थिति जांच, प्रमाण पत्र डाउनलोड, ऑनलाइन सत्यापन
पात्रता क्षेत्रग्रामीण और शहरी क्षेत्र
ऑनलाइन प्रक्रिया के फायदेसमय की बचत, पारदर्शिता, घर से आवेदन की सुविधा

जाति प्रमाण पत्र के लाभ

जाति प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं और विशेष आरक्षण के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। यह विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के लिए आवश्यक होता है, जैसे:

  1. जाति प्रमाण पत्र के माध्यम से आप कई सरकारी योजनाओं और सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।
  2. उच्च शिक्षा और छात्रवृत्ति के लिए जाति प्रमाण पत्र का उपयोग किया जाता है।
  3. सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में आरक्षित सीटों के लिए आवेदन हेतु यह दस्तावेज जरूरी है।
  4. सरकारी नौकरियों में आयु सीमा में छूट, पेंशन योजनाओं और सामाजिक कल्याण सेवाओं के लिए उपयोगी।

जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए आवश्यक दस्तावेज़

जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने से पहले निम्नलिखित दस्तावेज़ तैयार रखें:

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • स्वप्रमाणित घोषणा पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • पार्षद या ग्राम पंचायत द्वारा जारी पत्र
  • बिजली बिल
  • सक्रिय मोबाइल नंबर
  • ईमेल आईडी

जाति प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

उत्तर प्रदेश सरकार ने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (edistrict.up.gov.in) के माध्यम से जाति प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा दी है। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

  1. सबसे पहले आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाकर क्लिक करना है।
  2. होम पेज में आपको “सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” विकल्प पर क्लिक करें। How to apply online for caste certificate?
  3. यदि आप नए उपयोगकर्ता हैं, तो “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण” पर जाकर अपनी जानकारी दर्ज करें। पंजीकरण के बाद आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलेगा।
  4. Online application for caste certificate
  5. अपने अकाउंट में लॉगिन करें और “प्रमाण पत्र सेवा” सेक्शन में जाकर “जाति प्रमाण पत्र (हिंदी)” विकल्प चुनें। यहां सभी आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें। सेवा शुल्क के रूप में 15 रुपये का ऑनलाइन भुगतान करें।
  6. आवेदन प्रक्रिया पूरी होने पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। इसे संभालकर रखें ताकि आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकें।
  7. सफल सत्यापन के बाद, आपका जाति प्रमाण पत्र 7-30 दिनों के भीतर जारी हो जाएगा। इसे आप पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना चाहते, तो आप निम्नलिखित ऑफलाइन प्रक्रिया अपना सकते हैं:

  1. अपने नजदीकी तहसील या जन सेवा केंद्र पर आवश्यक दस्तावेज़ लेकर जाएं।
  2. तहसील कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म प्राप्त करें। इसे ध्यानपूर्वक भरें और आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करें।
  3. तहसील कार्यालय में सत्यापन के बाद आपका प्रमाण पत्र 15-30 दिनों में जारी कर दिया जाएगा। इसे आप वहीं से प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन की स्थिति और सत्यापन

ऑनलाइन आवेदन की स्थिति जानने और प्रमाण पत्र का सत्यापन करने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जाएं। यहां “आवेदन की स्थिति” या “प्रमाण पत्र का सत्यापन” विकल्प पर क्लिक करके आवश्यक जानकारी दर्ज करें।

सहायता और संपर्क

जाति प्रमाण पत्र से संबंधित किसी भी सहायता के लिए 0522-2304706 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है।

जाति प्रमाण पत्र से जुड़े प्रश्न/उत्तर

प्रश्न 1: जाति प्रमाण पत्र क्यों आवश्यक है?
उत्तर:
जाति प्रमाण पत्र सरकारी योजनाओं, आरक्षण, छात्रवृत्ति और अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है।

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प्रश्न 2: उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र कैसे बनवाया जा सकता है?
उत्तर:
उत्तर प्रदेश में जाति प्रमाण पत्र ऑनलाइन (eDistrict पोर्टल) और ऑफलाइन (तहसील या CSC केंद्र) दोनों माध्यमों से बनवाया जा सकता है।

प्रश्न 3: जाति प्रमाण पत्र के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ चाहिए?
उत्तर:
आवेदन के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, और पंचायत या पार्षद द्वारा जारी पत्र जैसे दस्तावेज़ आवश्यक हैं।

प्रश्न 4: ऑनलाइन आवेदन के बाद जाति प्रमाण पत्र कब तक जारी होता है?
उत्तर:
ऑनलाइन आवेदन के बाद जाति प्रमाण पत्र 7-30 दिनों के भीतर जारी हो जाता है।

प्रश्न 5: आवेदन की स्थिति कैसे ट्रैक करें?
उत्तर:
ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर “आवेदन की स्थिति” विकल्प का उपयोग करके एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके स्थिति देखी जा सकती है।

प्रश्न 6: हेल्पलाइन नंबर क्या है, जहां सहायता ली जा सकती है?
उत्तर:
जाति प्रमाण पत्र से संबंधित सहायता के लिए आप 0522-2304706 पर संपर्क कर सकते हैं।

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