
उत्तर प्रदेश में राशन कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो राज्य के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में मदद करता है। राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया में आसानी और पारदर्शिता के लिए इसे ऑफलाइन माध्यम से संचालित किया गया है। आइए, इस लेख में जानते हैं यूपी राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी।
UP Ration Card Apply 2025
श्रेणी | विवरण |
---|---|
राशन कार्ड प्रकार | PHH (प्राथमिकता परिवार), AAY (अंत्योदय अन्न योजना) |
कुल एनएफएसए कार्ड | 3.60 करोड़ |
कुल लाभार्थी | 14.99 करोड़ |
पात्रता शर्तें | – उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी- बीपीएल परिवार का सदस्य- परिवार का मुखिया 18+ वर्ष का हो |
आवश्यक दस्तावेज | – आधार कार्ड- पैन कार्ड- आय प्रमाण पत्र- बिजली बिल- बैंक पासबुक- जाति प्रमाण पत्र |
आवेदन प्रक्रिया | – आवेदन पत्र डाउनलोड करें- फॉर्म भरें- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें- सीएससी/तहसील में जमा करें |
आधिकारिक पोर्टल | https://fcs.up.gov.in |
शिकायत हेल्पलाइन | – टोल-फ्री नंबर: 1800 1800 150- हेल्पलाइन नंबर: 1967/14445 |
आवेदन का तरीका | ऑफलाइन |
राशन कार्ड सूची जाँच | NFSA पात्रता सूची |
यूपी राशन कार्ड आवेदन प्रक्रिया
यूपी राशन कार्ड आवेदन फॉर्म 2024 ऑफलाइन माध्यम से भरे जा सकते हैं। यह फॉर्म खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आवेदन फॉर्म उपलब्ध हैं।
आवेदनकर्ता को फॉर्म डाउनलोड करके प्रिंट करना होगा, सभी आवश्यक विवरण भरने होंगे और इसे संबंधित दस्तावेजों के साथ क्षेत्रीय कार्यालय या सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) में जमा करना होगा।
राशन कार्ड के प्रकार और सांख्यिकी
यूपी में राशन कार्ड के तहत दो प्रकार के कार्ड जारी किए जाते हैं:
- PHH राशन कार्ड: प्राथमिकता वाले परिवारों के लिए।
- AAY राशन कार्ड: अंत्योदय अन्न योजना के तहत।
यूपी में राशन कार्ड की कुल संख्या:
- कुल एनएफएसए कार्ड: 3.60 करोड़
- लाभार्थी: 14.99 करोड़
पात्रता और आवश्यक शर्तें
यूपी राशन कार्ड के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता शर्तें पूरी करनी आवश्यक हैं:
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी हो।
- आवेदक बीपीएल परिवार से संबंधित हो।
- परिवार का मुखिया 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का होना चाहिए।
- राशन कार्ड परिवार के मुखिया के नाम पर ही जारी किया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन के दौरान निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है:
- वैध मोबाइल नंबर
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- परिवार के मुखिया की पासपोर्ट साइज फोटो
- आय प्रमाण पत्र
- पिछला बिजली बिल
- गैस कनेक्शन का विवरण
- जाति प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की फोटोकॉपी
उत्तर प्रदेश राशन कार्ड हेतु आवेदन कैसे करें?
- यूपी खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://fcs.up.gov.in पर जाएं।
- “डाउनलोड फॉर्म” टैब पर क्लिक करें और उपयुक्त विकल्प का चयन करें।
- शहरी या ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार फॉर्म डाउनलोड करें।
- फॉर्म का प्रिंटआउट लें और उसमें सभी जानकारी सही-सही भरें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें और इसे क्षेत्रीय सीएससी या तहसील कार्यालय में जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद आपको रसीद या अस्थायी राशन कार्ड नंबर प्रदान किया जाएगा।
एनएफएसए पात्रता सूची कैसे देखें?
जो लोग पहले से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर चुके हैं, वे एनएफएसए पात्रता सूची जांच सकते हैं:
- सबसे पहले आपको https://fcs.up.gov.in वेबसाइट पर जाना है।
- “एनएफएसए पात्रता सूची” लिंक पर क्लिक करें।
- जिले, ब्लॉक और राशन दुकानदार का चयन करें।
- सूची में अपना नाम और राशन कार्ड नंबर खोजें।
शिकायत निवारण
अगर आवेदन या राशन कार्ड से संबंधित कोई समस्या हो तो नागरिक ऑनलाइन शिकायत प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं या टोल-फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं:
- टोल-फ्री नंबर: 1800 1800 150
- हेल्पलाइन नंबर: 1967/14445
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)
1. राशन कार्ड के लिए आवेदन शुल्क कितना है?
राशन कार्ड के लिए आवेदन निःशुल्क है।
2. आवेदन करने में कितना समय लगता है?
आवेदन प्रक्रिया पूरी करने में लगभग 10-15 दिन लगते हैं।
3. क्या मुझे ऑफलाइन आवेदन करना होगा?
नहीं, आप पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर सकते हैं। हालांकि, कुछ राज्यों में ऑफलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।
4. अगर दस्तावेज़ अधूरे हों तो क्या होगा?
अधूरे दस्तावेज़ के कारण आपका आवेदन अस्वीकृत किया जा सकता है। सुनिश्चित करें कि सभी दस्तावेज़ सही और पूर्ण हों।